पेपर लीक के मामले की CBI जाँच और इसकी मांग के लिए प्रदर्शन करने की अनुमति मांगने क़ो लेकर हाईकोर्ट में गए याचिकाकर्ताओ क़ो हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं। वहीं हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार सभी क़ो हैं लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसका मतलब ये नहीं हैं कि विरोध के बहाने कोई हिंसा करें और सार्वजानिक संपत्ति क़ो नुकसान पहुचाये।
हाईकोर्ट ने साफ कहा की विरोध कर सकते हैं लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेकर वहीं हाईकोर्ट ने साफ कहा की हम राज्य सरकार क़ो निर्देश देते हैं कि जो भी क़ानून व्यवस्था क़ो तोड़े या फिर हिंसा करे उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए।