नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई 200 एमएल शराब टेट्रा पैक की बिक्री पर रोक, अगली सुनवाई 21 अप्रैल को

नैनीताल: हाई कोर्ट ने आबकारी नीति-2023 की धारा-5.5 के अंतर्गत 200 एमएल शराब टेट्रा पैक में बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, सरकार बताए कि किस अध्ययन या शोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में चम्पावत के नरेश चंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि आबकारी नीति की यह धारा पर्यावरण को नुकसान करेगी।
एक तरफ सरकार प्लास्टिक के उन्मूलन को कार्यक्रम चला रही, दूसरी तरफ टेट्रा पैक के माध्यम से इसको प्रमोट कर रही है। सरकार की ओर से सीएससी चंद्रशेखर रावत ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दूध, छांछ सहित तमाम उत्पाद टेट्रा पैक में ही बेचे जा रहे हैं। सरकार ने सोच समझकर यह निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि हर माह एक करोड़ टेट्रा पैक बिकेंगे तो इससे गंदगी होगी और पर्यावरण को नुकसान होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *