हाईकोर्ट ने दिए आदेश कैदियों को बंदी गृह में लाने से पहले हो उनकी एचआइवी की जांच

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी जेल में एचआइवी( HIV) पॉजिटिव 44 कैदियों की देखरेख और उनके उपचार को लेकर दायर जनहित याचिका राज्य सरकार, सचिव समाज कल्याण व सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित आइजी जेल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा हैं। कोर्ट ने एचआइवी संक्रमित कैदियों को अलग से रखने व विशेष निगरानी में देखरेख के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने आइजी जेल से यह पूछा है कि जेल में ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है, इसे गंभीरता से लें। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया है कि नैनीताल जिले की हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआइवी पॉजिटिव मिले है, जिन्हें उचित देखभाल की आवश्यकता है।

समाधान संस्था का यह भी कहना है कि इन्हें अन्य कैदियों से अलग रखा जाए और इनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इनके उचित इलाज की व्यवस्था की जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि कैदियों को बंदी गृह में लाने से पहले उनकी एचआइवी की जांच की जाय, जिससे की अन्य कैदियों में संक्रमण न फैले। जेल में ड्रग्स की सप्लाई करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए।

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