बजट में वित्त मंत्री ने नौकरीपेशा लोगों के लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया है, यह 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, वित्त मंत्री ने सभी फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल एसेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ा दिया है। अब LTCG 12.5% की दर से कर लगेगा, इसके अतिरिक्त, पूंजीगत लाभ के लिए छूट की सीमा 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की जाएगी। वहीं, STCG पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम 1961 की बेहतर समीक्षा का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इससे विवादों और मुकदमेबाजी में कमी आएगी, उन्होंने कहा कि इसे 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है।