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दिव्यांग सैनिकों के लाभों को चुनौती देने पर हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और सेना पर उठाए सवाल

चंडीगढ़:- हाई कोर्ट ने दिव्यांग सैनिकों के लाभों को चुनौती देने में ‘असंवेदनशीलता और गैर-अनुपालन का रवैया’ दिखाने के लिए रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र द्वारा अपने पूर्व सैन्य कर्मियों के प्रति अपनाए गए दृष्टिकोण की निंदा करते हैं।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस एचएस ग्रेवाल की खंडपीठ ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) द्वारा दिव्यांग सिपाही सरवन सिंह के पक्ष में दिए गए आदेश के खिलाफ रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा दायर मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। यह मामला दिव्यांग लाभों के व्यापक दायरे से जुड़ा था, जिसमें सरकार ने चिकित्सा संबंधी दिव्यांगता पेंशन के तीन स्लैब प्रदान किए थे, जिसमें 50 प्रतिशत से कम, 50 से 75 प्रतिशत और 76 से 100 प्रतिशत। हालांकि, सरकार ने शुरू में यह लाभ केवल उन लोगों को दिया था जो अमान्य हो गए थे और उन दिव्यांगता पेंशन भोगियों को नहीं जो सेवानिवृत्त हो चुके थे।

लाभ भी केवल 1996 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों तक ही सीमित थे। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दिव्यांग पेंशन भोगियों को इस प्रकार के लाभ मिलेंगे, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या सेवामुक्ति का प्रकार कुछ भी हो और बकाया राशि पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। दिव्यांग पेंशन के विभिन्न पहलुओं पर कानून के अच्छी तरह से स्थापित होने, सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाए जाने के बावजूद, रक्षा मंत्रालय ऐसे लाभों को अदालतों में चुनौती देना जारी रखे हुए है।

रक्षा मंत्रालय पेंशन, युद्ध में घायल होने पर पेंशन या किसी सैनिक या सैनिक की विधवा को एएफटी द्वारा दिए जाने वाले किसी अन्य वित्तीय लाभ के अन्य मामलों में भी हजारों याचिकाएं दायर कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों के खिलाफ दायर मामलों में 15,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है। मार्च 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने एचआइवी से पीड़ित एक सैनिक को 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया था, जिसे सेना द्वारा पेंशन देने से मना कर दिया गया था।

 

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