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हरियाणा में घर लेने वालों को राहत, कन्वेयंस डीड पर शुल्क हुआ बेहद कम

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के पात्र लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर सरकार ने 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस घटाकर 500-500 रुपये तय कर दी है। सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ उन पात्र परिवारों को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घर प्राप्त कर रहे हैं। इससे घर के स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया के दौरान लाभार्थियों पर आने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि विभाग की ओर से 10 अगस्त को स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से संबंधित दो अलग-अलग आदेश जारी किए गए थे। इन दोनों आदेशों को 13 अगस्त 2026 को हरियाणा सरकार के राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित किया गया।

पहले आदेश के तहत इंडियन स्टाम्प एक्ट, 1899 के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को घटाकर 500 रुपये प्रति डीड निर्धारित किया गया है। दूसरे आदेश में रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन फीस से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके तहत योजना के पात्र लाभार्थियों के 60 वर्ग मीटर तक के घरों की कन्वेयंस डीड के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी 500 रुपये प्रति डीड तय की गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित लाभार्थी प्रमाणपत्र यानी Beneficiary Certificate प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन फीस में यह रियायत लागू होगी। सरकार के फैसले के बाद पात्र लाभार्थी को कन्वेयंस डीड के लिए स्टाम्प ड्यूटी के रूप में 500 रुपये और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 500 रुपये देने होंगे। यानी दोनों मदों में कुल 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। यह राहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले लाभार्थियों के लिए ही लागू होगी। साथ ही यह सुविधा केवल 60 वर्ग मीटर तक के पात्र घरों की कन्वेयंस डीड पर मिलेगी।

सरकार का कहना है कि इस निर्णय से योजना के लाभार्थियों को घर का स्वामित्व अपने नाम कराने की प्रक्रिया में आर्थिक राहत मिलेगी। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत घर पाने वाले पात्र परिवार अब निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद कम शुल्क में कन्वेयंस डीड का पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार के आदेशों के गजट में प्रकाशित होने के बाद यह प्रावधान आधिकारिक रूप से लागू किया गया है।

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