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उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना को कैबिनेट की मंजूरी

उत्तराखंड में देवभूमि परिवार योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टर में दर्ज परिवारों की पहचान आईडी बनेगी। योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी है।बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सचिव शैलेष बगौली ने बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में देवभूमि परिवार योजना लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। योजना में राज्य में निवासरत परिवारों का डाटा तैयार कर उन्हें विशिष्ट परिवार पहचान संख्या दी जाएगी, जिससे लाभार्थी परिवारों को योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके। इस योजना से लाभार्थी परिवारों को सरकार की ऐसी सभी योजनाएं एक क्लिक में दिखाई देंगी, जिनके लिए वह पात्र हैं।सरकार ने आपदा सहायता राशि बढ़ाई कैबिनेट बैठक में आपदा में मृतक व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता राशि को चार लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा आपदा से पक्के आवासीय मकान क्षतिग्रस्त होने पर पांच लाख व कच्चे मकानों के लिए आपदा मद से निर्धारित सहायता राशि के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से एक लाख की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। आपदा से व्यावसायिक भवनों को हुई क्षति के मामलों में केस टू केस विचार कर सहायता राशि देने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।संविदा, तदर्थ, दैनिक वेतन, अंशकालिक कर्मी होंगे पक्के विभिन्न विभागों में कार्यरत तदर्थ, संविदा, दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, नियत वेतन, अंशकालिक कर्मचारी, जिन्होंने 2018 में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाएगा। भविष्य में कट ऑफ डेट तय करने के लिए मंत्रिमंडल की समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। उपनल कर्मचारियों के मामले में उपसमिति गठित होगीकैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण, न्यूनतम वेतन व महंगाई भत्ते का लाभ देने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। उपसमिति उपनल कर्मचारियों से समन्वय कर नियमानुसार उनके प्रकरणों पर दो माह के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।

शहरी विकास निदेशालय में बनेगी पीएमयू

15वें वित्त आयोग के तहत राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने, उनका पर्यवेक्षण करने के लिए शहरी विकास निदेशालय में परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) का गठन होेगा। इसके लिए एक वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, एक वित्त नियंत्रक, एक एमआईएस एक्सपर्ट व एक सहायक लेखाकार का पद सृजित करने की मंजूरी मिली है। पीएमयू का उद्देश्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करने, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के तहत लोक स्वास्थ्य के स्वीकृत धनराशि की निगरानी, नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराने, प्रशिक्षण, शहरी निकायों में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर काम आदि होगा।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए

– उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अभी तक टेंडर की व्यवस्था में बीड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी व एफडीआर लेने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर अब बीड सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस सिक्योरिटी बांड को भी लिया जाएगा।

– उत्तराखंड बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के विभागीय ढांचे में आउटसोर्स के आधार पर वाहन चालक का एक अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी।

– उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन करने व दो सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर व दो कंप्यूटर प्रोग्रामर के पद सृजित करने का निर्णय।

– मधुग्राम योजना में 40 प्रतिशत सब्सिडी का भुगतान बागवानी मिशन के तहत दिया जाएगा।

– कैबिनेट ने विधानसभा विशेष सत्र के सत्रावसान की मंजूरी दी।

– उपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को विदेशों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे।

– उत्तराखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आभार प्रस्ताव मंजूर।

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